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Haryana : हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इन अधिकारियों के तबादलों पर रोक, आदेश जारी

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी किए गए आदेश में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन (Final Publication) तक न किया जाए।

Haryana सरकार ने नगर निगमों और परिषदों की मतदाता सूची (Voter List) तैयार करने में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण (Posting) पर रोक लगा दी है। यह आदेश करनाल, यमुनानगर और सोहना (गुरुग्राम) के नगर निगमों व परिषदों से संबंधित है। सरकार का कहना है कि यह कदम मतदाता सूचियों को समय पर और पारदर्शिता के साथ तैयार करने के लिए उठाया गया है।

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी किए गए आदेश में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन (Final Publication) तक न किया जाए।

मतदाता सूची (Voter List) का प्रकाशन और दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया

सरकारी आदेश के अनुसार, इन नगर निगमों और परिषदों की मतदाता सूची का प्रारूप 7 जनवरी, 2025 को सार्वजनिक किया गया था। मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां 13 जनवरी, 2025 तक पुनरीक्षण प्राधिकारी को जमा की जा सकती हैं। इसके बाद, 28 जनवरी, 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण केवल अपरिहार्य परिस्थितियों (Exceptional Circumstances) में ही किया जा सकता है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) से पूर्व लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

आदेश का उद्देश्य

हरियाणा सरकार का यह कदम मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया को प्रभावित होने से बचाने और निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है। नगर निगम और परिषद के चुनावों में मतदाता सूची एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसे समय पर तैयार करना प्राथमिकता है।

इन आदेशों का पालन क्यों है महत्वपूर्ण?

मतदाता सूची तैयार करने का कार्य समयबद्ध है और इसमें देरी या अनियमितता चुनाव प्रक्रिया (Election Process) को बाधित कर सकती है। अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण रोकने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इस प्रक्रिया में लगे लोग अपने कार्य को सुचारु रूप से पूरा करें।

राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका

राज्य निर्वाचन आयोग इन नगर निगमों और परिषदों की मतदाता सूची तैयार करने की निगरानी कर रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के स्थानांतरण की स्थिति में पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह कदम इस प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

Satbir Singh

My name is Satbir Singh and I am from Sirsa district of Haryana. I have been working as a writer on digital media for the last 6 years. I have 6 years of experience in writing local news and trending news. Due to my experience and knowledge, I can write on all topics.

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